प्रदेश सरकार ने होली त्योहार के लिए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एसओपी जारी कर दी है-
1-होली मिलन स्थल पर स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत (अधिकतम 100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करेंगे।
2- समारोह के आयोजकों की ओर से स्थल के प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि व्यवस्थाएं सुनश्चित की जाएंगी तथा बुखार, जुखाम आदि से पीड़ित व्यक्तियों तथा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को स्थल पर प्रवेश नहीं करने की सलाह दी जाए।
3-होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जाएगी। किसी प्रकार का हुडदंग आदि नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान, तेज म्यूजिक, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
4-कैंटेनमेंट जोन में होनी खेलना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। लोग अपने घरों के अंदर ही होली मना सकते हैा।
5-संकरी सड़कों एवं सकरी गलियों में होली खेलने से बचें।
6-होली में पानी एवं गीले रंगों का प्रयोग करने से बचें व सूखे रंग, आर्गेनिक (फूलों से बने रंगों) का प्रयोग करते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित करें तथा गले मिलने आदि स बचने की कोशिश करें।
7- होली मिलन समारोह में यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जाएगा। यदि अति आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थ एवं पेयजल वितरण के लिए डिस्पोजेबल गिलास तथा बर्तनों का प्रयोग किया जाएगा।
8- समारोह स्थल पर आयोजकों की ओर से डस्टबिन आदि की समुचित व्यवस्थ की जाएगी तथा कूड़े आदि को इधर-उधर न बिखराकर डस्टबिन का प्रयोग किया जाएगा।
9- समारोह स्थल पर कोविड के मानकों एवं दिशा निर्देशों का समुचित अनुपालन कराने का दायित्व आयोजनकों का होगा।
10-होनिका दहन के लिए कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए अनुमति रहेगी और होलिका दहन स्थल पर अनावश्यक भीड़ का जमावड़ा नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर की महिला व पुरुष, दस साल के कम उम्र के बच्चे और गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचें। ऐसे लोग सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचें एवं घरों के अंदर ही होली मनाएं।