1 मई 2020। देश लॉकडाउन की अवधि फिर से दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। देश में चार मई से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण 3.0 शुरू होगा। इस दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ छूट मिलेगी, जबकि रेड जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे पहले देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांट दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को रेड जबकि देहरादून व नैनीताल को ऑरेंज तथा शेष 10 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। अब चार मई से ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। ताजा आदेश के मुताबिक, देश के ग्रीन जोन के 307 जिलों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। यानी, अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं चढ़ेंगे। इसी तरह, डीपो में भी 50 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इन जिलों में नाई की दुकानें, सैलून सहित अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत यातायात और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है।
वहीं, ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही यात्री हो सकता है। ऑरेंज जोन में औद्योगिक गतिविधियां शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। लेकिन रेड जोन में नई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे। विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी।