आज की सबसे बड़ी खबर प्रदेश में कोरोनावायरस यू बढ़ाया गया 15 जून तक रहेगा कोरोनावायरस प्रभावी इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशानिर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार स्तर पर आदेश जारी करेंगे
पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविंड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या 158 / USDMA/792 (2020)/ जोकि दिनांक 31 मई, 2021 को जारी की गयी थी। इस COVID Curfew की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/ 2020 DM-KAY दिनांक 27 मई, 2021 के प्राविधानों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ बढ़ाया जा रहा है :
- राज्य में COVID Curfew दिनांक 08.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 15.06.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा। 2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित
उत्तराखंड में 7 दिन के लिए कोविड- कर्फ्यू बढ़ाया गया है या नहीं अब उत्तराखंड में 15 जून तक सुबह 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा लेकिन इस बार शराब की दुकानों को लेकर आदेश जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 9 जून 11 जून और 14 जून को सुबह 8:00 बजे से दिन में 1:00 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी