लखनऊ, बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। खादी एवं ग्रामाेद्योग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत युवाओं को अब 25 लाख के बजाय 50 लाख तक के प्रोजेक्ट पर ऋण दिलाया जाएगा। प्रोजेक्ट आधारित ऋण योजना के विस्तार से युवाओं को लाभ होगा। खादी ग्रामोद्योग विभाग बैंकों के माध्यम से चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिलाता है।
आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग) के युवाओं को समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में विभाग से मात्र टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर अनुमन्य है। कुल परियोजना लागत में सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिए पांच प्रतिशत होगा। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार विभाग की वेबसाइट upkvib-gov पर आनलाइन आवेदन कर सकते है।
शहरी ग्रामीण की परिभाषाः शहरी इलाका नगर निगम के अंतर्गत होगा जहां पार्षद चुने जाते हैं। नगर निगम अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा। ग्रामीण इलाके लिए गांव का ग्राम प्रधान स्वरोजगार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा। ऋण दाता बैंक शहरी और ग्रामीण दोनों होंगे।
ये लगेंगे दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज का फोटो
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- ग्राम प्रधान द्वारा अनापत्ति एवं जनसंख्या प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवक-नवयुवतियाें को अधिक लाभ देने के लिए ऋण की सीमा बढ़ा दी है। इच्छुक युवा विभाग की वेबसाइट www-upkvib-gov- पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ समेत प्रदेश के हर जिले में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है