नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को करदाताओं के लिए कई बड़े फैसलों का एलान किया। इसी कड़ी में 40 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट देने की घोषणा की गई है। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये तक की थी। इसके अलावा जिन कारोबारियों की वार्षिक आमदनी 1.5 करोड़ रुपये तक है, वे कम्पोजिशन स्कीम को चुन सकते हैं। इससे पहले 75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले कारोबारी ही कम्पोजिशन स्कीम को चुन सकते थे। इस स्कीम को चुनने के बाद उन्हें केवल एक फीसद की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि विनिर्माताओं के लिए कम्पोजिशन रेट को दो फीसद से घटाकर एक फीसद पर ला दिया गया है। इसके अलावा कम्पोजिशन स्कीम के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया गया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से किए गए सिलसिलेवार ट्वीट में कहा गया है कि जीएसटी को लागू किए जाने के बाद से अधिकतर चीजों पर लगने वाले टैक्स रेट में कमी की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब 28 फीसद के टैक्स स्लैब के अंतर्गत केवल विलासिता से जुड़ी चीजें एवं अहितकर वस्तुएं ही रह गए हैं। इस टैक्स स्लैब के अंतर्गत 230 वस्तुएं थी लेकिन करीब 200 वस्तुओं को कम टैक्स वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया।