कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही शासन ने उत्तराखंड में लागू कोविड प्रतिबंध में ढील दे दी है। रात्रि कफ्र्यू समाप्त कर दिया गया है। साथ ही जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थिएटर, आडिटोरियम, होटल, रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे अब कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार संचालित होंगे। पहले ये 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल रहे थे। शासन की ओर से बुधवार को जारी संशोधित मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) के अनुसार राज्य में राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन पर 28 फरवरी तक रोक रहेगी। स्वीमिंग पूल व वाटर पार्क भी इस तिथि तक बंद रहेंगे। प्रदेशभर में सभी 20066 आंगनबाड़ी केंद्र एक मार्च से खुलेंगे। इसके लिए महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा।
कोरोना संक्रमण की स्थिति देखें तो पिछले चार दिनों में नए मामले 300 से कम हैं। बुधवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 271 नए मामले आए, जबकि इससे पहले 15 फरवरी को 285, 14 फरवरी को 161 और 13 फरवरी को 286 मामले आए थे। इस सबको देखते हुए राज्य में लागू कोविड प्रतिबंध में ढील मांग उठ रही थी। बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद शासन ने कोविड प्रतिबंध में ढील देने का निर्णय लिया और फिर इस सिलसिले में संशोधित एसओपी भी जारी कर दी। इसमें लगभग सभी क्षेत्रों में राहत दे दी गई है।
एसओपी के अनुसार राज्य में खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल मैदान अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। सामाजिक, खेल व मनोरंजक गतिविधियां, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह में आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। कक्षा एक से 12 तक के शासकीय व निजी विद्यालयों का संचालन शिक्षा विभाग की एसओपी के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
एसओपी के मुताबिक अब प्रदेश के सभी कार्यालयों में कार्मिकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित होगी। केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन भी अनुमति होगी। एसओपी में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में जो गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, उनके संचालन की राज्य में अनुमति नहीं होगी। सभी सार्वजनिक स्थलों में कोविड सम्यक व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।