देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना की लगातार रफ्तार बढ़ रही है और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद काबू होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तीरथ सिंह रावत सरकार को 10 अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में अस्पताल, ऑक्सीजन और आईसीयू समेत कई प्वाइंट्स पर फोकस किया है।
कोरोना को लेकर हाईकोर्ट के 10 निर्देश निम्नप्रकार है…
1- राज्य सरकार पहाड़ के दुरस्त इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन की व्यवस्था करे।
2- हाईकोर्ट ने कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है।
3- आईसीयू बेड बढ़ाए सरकार।
4- अस्थायी अस्पताल बनाने का भी कोर्ट का निर्देश है।
5- इसके साथ हर जिला अस्पताल में सिटी स्कैन के निर्देश दिए गए हैं।
6- प्राइवेट अस्पताल के ओवरचार्ज रोकने लिए सरकार को आदेश दिया गया है।
7- 25 प्रतिशत बीपीए परिवारों का इलाज प्राइवेट अस्पताल करें।
8- राज्य के अस्पतालों में आईसीयू बेड समेत दवा की जानकारी ऑनलाइन करने का कोर्ट का आदेश है।
9- यही नहीं, 5 मई तक कोर्ट में राज्य के सचिव (मेडिकल) से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है।
10- राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर नजर रखे सरकार।।